जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधान आर्टिकल 370 को लेकर मोदी सरकार की राय बेहद सपाट और स्पष्ट है. राज्य सभा में सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर में भी गृह मंत्रालय ने वही तथ्य दोहराया है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी और ट्रांज़िशनल प्रोविज़न है. यानि देर-सवेर इसका हटना संविधान के अनुरूप तय है.
दरअसल ताजा मामले में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, सुखराम सिंह यादव और विशम्भर प्रसाद निषाद के अलावा बीजेपी सांसद प्रभात झा ने आर्टिकल 370 की मौजूदा संवैधानिक स्थिति की स्पष्टता का सवाल पूछा था. जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने सीधे शब्दों में 370 को अस्थायी प्रावधान करार दिया है.